बिजली कनेक्शन काटने से पहले १५ दिन की लिखित पूर्वसुचना अनिवार्य- विद्युत् अधिनियम २००३
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बिजली कनेक्शन काटने से पहले १५ दिन की लिखित पूर्वसुचना अनिवार्य- विद्युत् अधिनियम २००३

बिजली बिल के भुगतान न करने पर भी बिजली कनेक्शन काटने के लिए विद्युत् अधिनियम २००३ नुसार उपभोक्ता को १५ दिन की लिखित पूर्वसूचना देना अनिवार्य है