बिजली कनेक्शन काटने से पहले १५ दिन की लिखित पूर्वसुचना अनिवार्य- विद्युत् अधिनियम २००३
हिंदी क़ानूनी मार्गदर्शन

बिजली कनेक्शन काटने से पहले १५ दिन की लिखित पूर्वसुचना अनिवार्य- विद्युत् अधिनियम २००३

बिजली बिल के भुगतान न करने पर भी बिजली कनेक्शन काटने के लिए विद्युत् अधिनियम २००३ नुसार उपभोक्ता को १५ दिन की लिखित पूर्वसूचना देना अनिवार्य है

गलत और अधिक बिजली बिलों के खिलाफ कानूनी उपाय-विद्युत अधिनियम २००३
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गलत और अधिक बिजली बिलों के खिलाफ कानूनी उपाय-विद्युत अधिनियम २००३

गलत और अधिक बिजली बिलों के खिलाफ आप आपत्ती दर्ज कर के पिछले ६ महीनों का औसत बिल भर सकते है और गलत बिल को चुनौती दे सकते है बिजली कनेक्शन काटे बिना