सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष २००६ में ही देश के हर राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण (Police Complaints Authority) की स्थापना का आदेश दिया था और यदि कोई भी सरकार ऐसा करने में विफल रहती है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के न्यायालयीन अवमानना के कार्रवाई पात्र रहेगी ऐसा आदेश में स्पष्ट किया गया है