गलत और अधिक बिजली बिलों के खिलाफ कानूनी उपाय-विद्युत अधिनियम २००३-बिजली वितरण कंपनी द्वारा गलत तरीके से अधिक तथा अत्या`धिक बिजली के बिलों के लिए ग्राहक तथा उपभोक्ता को प्रताड़ित करना यह देश के कई हिस्सों में आम बात है. आश्चर्यजनक रूप से, अधिकांश मामलों में बिजली के बिल उनके नियमित बिजली बिलों की तुलना में कई गुना अधिक होते है और ऐसे गलत तथा अत्याधिक बिजली बिल का तुरंत भुगतान न करने पर तत्काल बिजली का कनेक्शन काट डालने की धमकी देना और ग्राहकद्वारा बिजली कनेक्शन काट दिए जाने तथा तोड़े जाने के डर से ऐसे गलत तरीके से अधिक तथा अत्यधिक बिजली के बिलों का भुगतान वसूल कर के बिजली कंपनिया आम जनता को लूट रही है तथा उपभोक्ताओं को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित भी कर रही है.
ऐसी घटनाओं के खिलाफ आम जनता कानून का सहारा लेकर कैसे लड़ सकती है यह स्पष्ट करने हेतू संगठन की तरफ से यह लेख प्रकाशित किया जा रहा है.
विद्युत् अधिनियम २००३ के प्रावधान अंतर्गत ६ महीनों का औसत बिल भरने का ग्राहक का अधिकार-
सर्वप्रथम विद्युत् अधिनियम २००३ के निम्नदर्शित धारा ५६ देखें-

सरल भाषा में कहें तो इसमें यह साफ़ लिखा गया है की यदि किसी व्यक्ति को बिजली का बिल गलत तरीके से अधिक होने के वजह से अमान्य है तो वह अपनी आपत्ती दर्ज कराकर अधिक का बिल भर सकता है या अधिक बिल भरने से मना कर के अपने पिछले ६ महीने के बिल के औसत (इन दोनों में से जो भी कम हो) इतनी आपूर्ति कर सकता है.
६ महीने के औसत बिल की आपूर्ति करने के बाद उस व्यक्ति की याचिका प्रलंबित होगी और उसपर अंतिम निर्णय सम्बंधित अधिकारी या न्यायसंस्था (जैसे की वितरण कंपनी के फोरम आदि) करेंगे, लेकिन किसी भी हाल में ऐसे व्यक्ति का बिजली का कनेक्शन तोड़ने या कट करने का अधिकार बिजली वितरण कंपनी को नहीं होगा.
इसीलिए अगर आप को गलत तरीकेसे अधिक बिजली बिल आता है और बिजली कंपनी आप को उसकी आपूर्ति करने के लिए दबाव बनाती है तो-
१) एक तो आप गलत और अधिक का बिजली बिल आपत्ती दर्ज कर के भर सकते है और बिजली कंपनी के अधिकारी या फोरम के सामने जादा भरी गई रकम वापसी के लिए लड़ सकते है,
२) अत्यंत महत्वपूर्ण- आप अधिक का बिजली बिल न भर के पिछले ६ महीने के बिजली बिल का औसत भर के अधिक के बिल को सम्बंधित अधिकारी अथवा फोरम के सामने चुनौती दे सकते है और ऐसे हाल में बिजली वितरण कंपनी किसी भी हाल में आप का बिजली कनेक्शन तोड़ नहीं सकती तथा बिजली कनेक्शन काट नहीं सकती.
विद्युत् अधिनियम २००३ (हिंदी) डाउनलोड करने के लिए निम्नदर्शित लिंकपर क्लिक करें-
विद्युत् अधिनियम २००३ हिंदी.Pdf
इस प्रावधान का जरुर लाभ लें और गैरकानूनी तथा अधिक के बिजली बिलों के सामने आत्मसमर्पण ना करें, और ऐसे बिजली कंपनियों को जरुर सबक सिखाएं, जयहिंद!
-ॲड.सिद्धार्थशंकर शर्मा
संस्थापक अध्यक्ष- भारतीय क्रांतिकारी संगठन
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